दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्राधिकरणों और लाइसेंस माइग्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दूरसंचार सेवाएं देने के लिए ऑथराइज़ेशन पाने और दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत वर्त्तमान लाइसेंस को ऑथराइज़ेशन की शर्तों में बदलने माइग्रेशन के लिए आवेदन लेना आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है।
यह कदम दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 3 की उप-धारा (1) के क्लॉज़ (ए) के अंतर्गत दूरसंचार सेवाएं देने के लिए ऑथराइज़ेशन से जुड़े दूरसंचार नियमों के अधिसूचना के बाद उठाया गया है। इन्हें 23 जून 2026 को अधिसूचित किया गया था। इसी तरह दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 3 की उप-धारा (6) के तहत लाइसेंस को ऑथराइज़ेशन की शर्तों में बदलने के लिए दूरसंचार नियमों को भी 23 जून 2026 को अधिसूचित किया गया था।
दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत तय किए गए प्रावधानों को “डिजिटल बाय डिज़ाइन” के सिद्धांत का इस्तेमाल करके लागू किया जा रहा है। इसे आसान बनाने के लिए, नया ऑथराइज़ेशन पाने और वर्त्तमान लाइसेंस को बदलने, दोनों के लिए एप्लीकेशन मॉड्यूल चालू कर दिए गए हैं।
आवेदक अब इस यूआरएल पर “टेलीकॉम ई-सर्विसेज़ पोर्टल” के ज़रिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: https://eservices.dot.gov.in/authorisation-portal
इससे पहले 24 अक्टूबर 2025 की एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए दूरसंचार विभाग ने 10 नवंबर 2025 से यूनिफाइड लाइसेंस, यूनिफाइड लाइसेंस, स्टैंडअलोन लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिशन और अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नए आवेदन लेना एक अंतरिम उपाय के तौर पर रोक दिया था। यह रोक नए ऑथराइज़ेशन फ्रेमवर्क के नोटिफिकेशन तक लगाई गई थी।
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