मार्च 13, 2026

सूचना का अधिकार अधिनियम पर सेमिनार आयोजित

राज्य सूचना आयोग हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से आज यहां सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 2006 के क्रियान्वयन को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता मुख्य राज्य सूचना आयुक्त हिमाचल प्रदेश नरेंद्र चौहान ने की।
मुख्य राज्य सूचना आयुक्त ने जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है। सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना है। उन्होंने कहा कि वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है। सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ा कदम है।

सेमिनार के दौरान आयोजित खुली चर्चा में सेवानिवृत्त मुख्य सचिव वीसी फारका ने प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों और शंकाओं का निराकरण किया तथा अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुश दास सूद ने सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 08 के बारे में, वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में मीडिया की भूमिका के बारे में तथा राज्य प्राथमिक शिक्षा निदेशक हिमाचल प्रदेश डॉ पंकज ललित ने सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।
उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य वक्ताओं द्वारा सेमिनार में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए धन्यवाद किया तथा भविष्य में भी इस तरह के महत्वपूर्ण शिविर लगाने का आग्रह किया।
सेमिनार में अतिरिक्त उपायुक्त सोलन ज़फर इकबाल, उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ महेन्द्र पाल गुर्जर, एसडीएम सोलन विवेक शर्मा, एसडीएम अर्की केशव राम तथा एसडीएम कण्डाघाट डॉ. विकास सूद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

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