मार्च 7, 2026

पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त

ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।
मनमोहन शर्मा ने यह आदेश हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 30 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार ज़िला सोलन के सभी खण्ड विकास अधिकारियों को पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के संचालन के लिए अपने-अपने खण्ड में निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
मनमोहन शर्मा ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के रूप में उपयोग के लिए प्रस्तावित भवनों की पहचान और निरीक्षण कर 21 जुलाई, 2025 तक पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें।

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