मार्च 8, 2026

मुंबई दक्षिण सीजीएसटी कमिश्नरी की चोरी-रोधी इकाई ने मेसर्स न्यू लक्ष्मीलाल एंड कंपनी के एक मामले में सह-साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया

मुंबई दक्षिण सीजीएसटी कमिश्नरी की चोरी-रोधी इकाई ने मेसर्स न्यू लक्ष्मीलाल एंड कंपनी (जीएसटीआईएन 27ACAPS6257K1Z5) के एक मामले में सह-साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है, जिसमें 62.90 करोड़ रुपये के फर्जी चालान और 11.07 करोड़ रुपये की नकली आईटीसी माल की वास्तविक आवाजाही के बिना शामिल हैं।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70 के तहत दर्ज अपने स्वैच्छिक बयान में आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने मेसर्स न्यू लक्ष्मीलाल एंड कंपनी को सात गैर-मौजूद संस्थाओं के नेटवर्क से जुड़े फर्जी चालान की आपूर्ति की। भौतिक साक्ष्य और उसके इकबालिया बयान के आधार पर, आरोपी को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 (1) (बी) और (सी) के साथ पठित धारा 132 (5) के तहत अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 26.04.2022 को अतिरिक्त सीएमएम अदालत, मुंबई के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मेसर्स न्यू लक्ष्मीलाल एंड कंपनी के मालिक को 62.90 करोड़ रुपये के फर्जी चालान के आधार पर नकली आईटीसी का लाभ उठाने और उसका उपयोग करने के लिए दिसंबर 2021 में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था।

यह मामला कर चोरों के खिलाफ सीजीएसटी, मुंबई जोन द्वारा शुरू किए गए चोरी-रोधी अभियान का एक हिस्सा है। इस अभियान के एक भाग के रूप में, सीजीएसटी मुंबई दक्षिण आयुक्तालय ने लगभग 876 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है। लगभग 14.4 करोड़ और पिछले सात महीनों के दौरान 8 लोगों को गिरफ्तार किया।

सीजीएसटी, मुंबई दक्षिण के आयुक्त रमेश चंदर ने बताया की

सीजीएसटी विभाग संभावित और पुराने कर अपराधियों की पहचान करने के लिए अत्याधुनिक और परिष्कृत डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके नेटवर्क विश्लेषण टूल का उपयोग कर रहा है। कर चोरों को पकड़ने के लिए विभाग अन्य कर और कानून लागू करने वाले अधिकारियों के साथ भी समन्वय कर रहा है।

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