मार्च 10, 2026

अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान जारी

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने आज बताया कि विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ जारी इस कार्रवाई में अब तक 1189 बल्क लिटर अल्कोहल, 532 बल्क लीटर डिनेचरड स्पिरिट, 19 ड्रम सील, 29 पेटी अवैध शराब बरामद किया गया। इसके अलावा 1,71000 रुपये का  जुर्माना भी वसूला गया है।

उन्होंने कहा कि विभाग ने पिछले दिनों जिला सिरमौर में एक अवैध स्पिरिट की सप्लाई करने वाले यूनिट का पर्दाफाश किया था। गत दो दिनों में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में शराब के अवैध भंडारण व बिक्री के खिलाफ छापेमारी कर अवैध शराब के 15 मामले दर्ज किए है। इस दौरान 29 पेटी अवैध शराब की पकड़ी गई है, जिसमें 20 पेटी देसी शराब, 8 पेटी अंग्रेजी शराब व एक पेटी बीयर  तथा 17700 मिलि लीटर अवैध शराब शामिल है।

विभाग द्वारा प्रदेश के सभी अधिकृत लाइसेंस विक्रेताओं एवं निर्माण परिसरों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। विभाग के परवाणु स्थित दक्षिण क्षेत्र उड़नदस्ते की टीम ने जीडी ठाकुर, संयुक्त आयुक्त राज्य कर व आबकारी के नेतृत्व में फैक्ट्रियों की जाॅंच कर अनियमितताओं के 7 मामले पकड़े हैं। कालाअंब में निरीक्षण के दौरान अल्कोहल के 19 ड्रम पकड़े गये हैं, जिनमें से 5 ड्रमों में 580 बल्क लीटर आबकारी उत्पाद पाया गया। उन्होंने कहा कि इन सभी ड्रमों को सील कर दिया गया है और सैंपल लेकर लैबोरेट्री भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा इसी फैक्ट्री में 149 बल्क लीटर अल्कोहल ज्यादा मात्रा में व शराब का 692 बल्क लीटर कम पाया गया। टीम द्वारा बद्दी व कालाअंब में स्पिरिट से उत्पाद बनाने वाली 6 कम्पनियों का भी निरीक्षण किया गया। जिनमें चैकिंग के दौरान दो कम्पनियों के स्टाक में 532 बल्क लीटर डिनेचरड स्पिरिट अधिक पाई गई। जबकि चार अन्य मामलों में 460 बल्क लीटर अल्कोहल स्टाक में ज्यादा मात्रा में पाई गई। उन्होंने कहा कि इन सभी सात मामलों में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आगामी कार्रवाई जारी है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई लाइसेंसी किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा व आबकारी अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शराब के अवैध कारोबारियों से सख्ती से निपटा जाएगा।

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