अप्रैल 27, 2026

जेबीटी रोड वाया रामू भवन को सीमेंट कांक्रीट रोड़ निर्माण के दृष्टिगत बंद करने के आदेश

ज़िला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 में निहित शक्तियों के तहत वार्ड नंबर 10 में स्थित जेबीटी रोड वाया रामू भवन को सीमेंट कांक्रीट रोड़ निर्माण के दृष्टिगत 23 नवम्बर, 2022 से 02 दिसम्बर, 2022 तक बंद करने का आदेश दिए है।
आदेशों के अनुसार आम जनता को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए और कानून व्यवस्था, अग्निशमन सेवा, एम्बुलेंस एवं रोगी वाहन को चलने से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।
आदेशों के अनुसार क्षेत्र से संबंधित वाहनों के लिए पार्किंग नगर निगम सोलन द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

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