मार्च 7, 2026

विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग बुनियादी ढांचे में संशोधन – संशोधित समेकित दिशानिर्देश और मानक जारी किए

● सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रों में दिन के समय की दरों और सौर घंटों के लिए छूट के साथ सेवा शुल्क के प्रीपेड संग्रह की सुविधा होगी
● केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अधीन एक समिति राज्य सरकार के लिए लगाए जाने वाले सेवा शुल्क की उच्चतम सीमा की सिफारिश करेगी
● यह समिति सेवा शुल्क के लिए “दिन के समय की दर” के साथ-साथ सौर घंटों के दौरान चार्ज करने के लिए दी जाने वाली छूट के लिए की भी सिफारिश करेगी

विद्युत मंत्रालय ने 14.01.2022 को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित समेकित दिशानिर्देशों और मानकों में संशोधन जारी किए।

इन दिशानिर्देशों में निम्नलिखित बातों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है:

(ए) शीर्षक ”3. पब्लिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे (पीसीआई) की आवश्यकताएं” के अंतर्गत, पैरा 3.1 (xi) को निम्नानुसार जोड़ा गया है:

xi. सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रों में दिन के समय की दरों और सौर घंटों के लिए छूट के साथ सेवा शुल्क के प्रीपेड संग्रह की सुविधा होगी।

(बी) शीर्षक “8. पीसीएस में सेवा शुल्क” के अंतर्गत, पैरा 8.3 को निम्नानुसार जोड़ा गया है:

8.3 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अंतर्गत एक समिति समय-समय पर राज्य सरकार को उपरोक्त पैरा 8.2 के अंतर्गत लगाए जाने वाले सेवा शुल्क की उच्चतम सीमा की सिफारिश करेगी। यह समिति सेवा शुल्क के लिए “दिन के समय की दर” के साथ-साथ सौर घंटों के दौरान चार्ज करने के लिए दी जाने वाली छूट की भी सिफारिश करेगी।

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