मार्च 13, 2026

उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की सार्वजनिक सूचना

जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने हेतु चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की चुकी है, मैं , उत्पल कुमार सिंह, इस चुनाव का निर्वाचन अधिकारी, एतद् द्वारा सूचना देता हूं कि-

  1. नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उसके कार्यालय कक्ष संख्या 18, भूतल, संसद भवन, नई दिल्ली में या अपरिहार्य कारणों से उसके अनुपस्थित रहने की स्थिति में, सहायक निर्वाचन अधिकारियों श्री पी.सी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, लोकसभा सचिवालय या श्री राजू श्रीवास्तव, निदेशक, लोकसभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में 19 जुलाई2022 तक किसी भी दिन (सार्वजनिक अवकाश के अलावा) पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच दिया जा सकता है;
  2. प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची, जिसमें उम्मीदवार एक मतदाता के रूप में पंजीकृत है, में उम्मीदवार से संबंधित प्रविष्टि की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा;
  3. प्रत्येक उम्मीदवार पन्द्रह हजार रुपये की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा। यह राशि नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय निर्वाचन अधिकारी के पास नकद में जमा की जा सकती है या नामांकन पत्र प्रस्तुत करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में जमा की जा सकती है और बाद वाली स्थिति में नामांकन पत्र के साथ इस आशय की एक रसीद संलग्न करना आवश्यक होगा जो यह दर्शाती हो कि उक्त राशि जमा की जा चुकी है;
  4. नामांकन पत्र के प्रपत्र उपरोक्त कार्यालय से उपरोक्त समय में प्राप्त किए जा सकते हैं;
  5. अधिनियम की धारा 5बी की उप-धारा (4) के तहत खारिज किए गए नामांकन पत्रों के अलावा, सभी नामांकन पत्रों की जांच कक्ष संख्या 62, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में बुधवार20 जुलाई2022 को पूर्वाह्न 11 बजे की जाएगी;
  6. उम्मीदवारी वापस लेने की सूचना उम्मीदवार, या उसके किसी प्रस्तावक या अनुमोदक, जोकि इस संबंध में उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया हो, द्वारा ऊपर पैराग्राफ (i) में निर्दिष्ट स्थान पर 22 जुलाई2022 को दोपहर तीन बजे से पहले दी जा सकती है;
  7. चुनाव आवश्यक होने की स्थिति में, मतदान शनिवार6 अगस्त2022 को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच नियमानुसार निर्धारित मतदान स्थल पर कराया जाएगा।

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