मार्च 11, 2026

गागुवाल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा आज विकास खण्ड नालागढ़ की ग्राम पंचायत गागुवाल में विधिक जागरूक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सोलन अंशु चौधरी ने की।
उन्होंने कहा कि विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर आमजन को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों को विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुरक्षा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत विधि द्वारा सुनिश्चित बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि इन अधिकारों की जानकारी लोगों को न केवल सुरक्षा प्रदान करती है अपितु अन्य की सहायता करने में निपुण भी बनाती है।

अंशु चौधरी ने इस अवसर पर निःशुल्क काूननी सहायता, मध्यस्तता, पीड़ित मुआवजा योजना, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मोटन वाहन अधिनियम, लोक अदालत आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि मध्यस्तता द्वारा सुलाए जा सकने वाले मामलों को आपसी सहमति से सुलझाएं।
शिविर में नालागढ़ न्यायालय से अधिवक्ता धर्मेन्द्र राणा ने लोगों को घरेलू हिंसा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम एवं गिरफ्तार किए गए लोगों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की।
शिविर में ग्राम पंचायत गागूवाल के प्रधान दीदार सिंह, उप प्रधान, वार्ड पंच, पंचायत के सचिव सहित नालागढ़ न्यायालय के कर्मचारी एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

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