अप्रैल 26, 2026

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भरे गए फॉर्म 17ए की जांच (चरण-I)

  1. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मतदान केंद्रों पर पारदर्शिता बढ़ाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता का पता लगाने के लिए फॉर्म 17ए (मतदाताओं की सूची) और मतदान दिवस के अन्य दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड को मतदान के पश्‍चात् जांच के संबंध में समेकित निर्देश जारी किए हैं, और यदि आवश्यक हो तो पुनर्मतदान की सिफारिश करने का भी निर्देश दिया है।
  1. तदनुसार, पश्चिम बंगाल में (चरण-1) मतदान वाले सभी 152 विधानसभा क्षेत्रों (एसी) में 24 अप्रैल, 2026 को निर्वाचन अधिकारियों (आरओ) द्वारा सामान्य पर्यवेक्षकों (जीओ) और 600 से अधिक उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दस्तावेजों की जांच सुचारू रूप से की गई।
  2. पश्चिम बंगाल आम चुनाव के प्रथम चरण मेंसभी 1,478 उम्मीदवारों को जांच प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जांच की तिथि, समय और स्थान के बारे में सूचित किया गया था। जांच के बाद, 23 अप्रैल 2026 को मतदान वाले 44,376 मतदान केंद्रों में से किसी में भी पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई।
  3. इसी प्रकार, तमिलनाडु में 24 अप्रैल, 2026 को मतदान वाले सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों (एसी) में निर्वाचन अधिकारियों (आरओ) द्वारा सामान्य पर्यवेक्षकों (जीओ) और 1,825 उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दस्तावेजों की जांच सुचारू रूप से की गई।
  4. तमिलनाडु के आम चुनावों में, सभी 4,023 उम्मीदवारों को जांच प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जांच की तारीख, समय और स्थान के बारे में पहले से सूचित कर दिया गया था। जांच के बाद, 23 अप्रैल 2026 को मतदान वाले 75,064 मतदान केंद्रों में से किसी में भी पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई।
  5. दोनों राज्यों में पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई और जांच के बाद, फॉर्म 17ए और संबंधित सामग्रियों को आरओ की मुहर के साथ फिर से सील कर दिया गया।
  6. ईवीएम-वीवीपीएटी मशीनों को सुरक्षित रूप से उन स्ट्रांग रूम में रखा गया है। उन स्ट्रांग रूम को 23 अप्रैल, 2026 को सामान्य पर्यवेक्षकों और उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतदान समाप्त होने के बाद सील कर दिया गया था।
  7. ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए व्‍यापक व्यवस्था की गई है, जिसमें डबल-लॉक सिस्टम, चौबीसों घंटे दो स्तरीय सुरक्षा की तैनाती और स्ट्रांग रूम के दरवाजों/गलियारों की सीसीटीवी कवरेज शामिल है।
  8. आरओ को निर्देश दिया गया है कि वे दिन में दो बार स्ट्रांग रूम का दौरा करें और व्यवस्थाओं की जांच करें, जबकि डीईओ मुख्यालय में स्थित स्ट्रांग रूम का दौरा दिन में एक बार और मुख्यालय के बाहर स्थित स्ट्रांग रूम का दौरा 3-4 दिनों में एक बार करेंगे।
  9. उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को भी स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए स्ट्रांग रूम भवन परिसर में शिविर लगाने की अनुमति दी गई है

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