मार्च 14, 2026

सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्‍यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए टर्नओवर और निवेश कसौटी में महत्‍वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किए, 1 अप्रैल से होंगे लागू

सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्‍यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए टर्नओवर और निवेश कसौटी में महत्‍वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किए हैं। ये संशोधन पहली अप्रैल से प्रभावी होंगे।

अब ढाई करोड़ रूपए तक के निवेश वाले सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यमों को सूक्ष्‍म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। पहले इनके लिये निवेश सीमा एक करोड़ रूपए थी। इसी प्रकार टर्नओवर सीमा भी पांच करोड़ रूपए से बढ़ाकर दस करोड़ रूपए कर दी गई है।

25 करोड़ रूपए तक के निवेश वाली इकाईयां लघु उद्यम वर्ग में रखी गई हैं। पहले इनके लिए निवेश सीमा दस करोड़ रूपए थी।

इन उद्यमों के लिए टर्नओवर सीमा 50 करोड़ रूपए से दोगुनी कर एक सौ करोड़ रूपए की गयी है।

एक सौ पच्‍चीस करोड़ रूपए तक के निवेश वाली सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम इकाईयां अब मध्‍यम उद्यम मानी जाएंगी।

पहले इनकी निवेश सीमा पचास करोड़ रूपए थी। मध्‍यम उद्यमों के लिए टर्नओवर सीमा दोगुनी कर पांच सौ करोड़ रूपए कर दी गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट भाषण के दौरान इन उद्यमों के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा क्रमश: ढाई गुना और दोगुना कर नये वर्गीकरण मानदंडों की घोषणा की थी।

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