मार्च 9, 2026

ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने नो पार्किंग ज़ोन के सम्बन्ध में आदेश किए जारी

ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने सोलन शहर में कुछ मार्गों को तत्काल प्रभाव से नो पार्किंग ज़ोन घोषित कर दिया है। यह आदेश ज़िला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुलिस अधीक्षक सोलन, नगर निगम सोलन आयुक्त तथा उपमण्डलाधिकारी सोलन की संस्तुति के उपरांत जारी किए गए हैं।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 व 117, सड़क नियमन 1999 के नियम 15 तथा 17 और हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 तथा 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सोलन शहर में दयोंघाट वार्ड नम्बर 01 में बाबा बालक नाथ मार्ग, जवाहर पार्क के समीप सर्कुलर मार्ग से चौक बाजार सोलन, दोहरी दीवार से शिव मंदिर-पॉवर हाउस-सपरुन गुरूद्वारा तक तथा कोटला नाला से ऑफिसर कालोनी एवं डाईट सोलन तक मार्ग को तत्काल प्रभाव से नो पार्किंग ज़ोन घोषित कर दिया गया है।
यह आदेश तुरंत प्रभावी हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

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