मार्च 8, 2026

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत आज पोक्सो अधिनियम-2012 एवं बाल विवाह अधिनियम-2006 के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता कार्यकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी कविता गौतम ने की।

कविता गौतम ने कहा कि 2 अक्तूबर से 11 अक्तूबर, 2024 तक ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के तहत 10 दिनों तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाओं की सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के बारे में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत आज पुलिस तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल श्याम लाल कश्यप ने लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम-2012 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अधिनियम के तहत बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक प्रक्रिया के हर चरण को सुरक्षित किया गया है ताकि बाल अपराधों को कम किया जा सके।
बाल समिति के अध्यक्ष कमल वर्मा ने किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख व संरक्षण) अधिनियम की जानकारी दी।
कार्यशाला में पुलिस विभाग के अधिकारियों, उच्च तथा प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया।

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