मार्च 9, 2026

पंचायती राज उप चुनाव के दौरान ड्राई डे के सम्बन्ध में आदेश जारी

ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 158-आर के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार ज़िला सोलन के विकास खण्ड नालागढ़ की ग्राम पंचायत बधोखरी में 25 फरवरी, 2024 को पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने वाले उप चुनाव के दृष्टिगत किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ अथवा मदिरा की बिक्री पर मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इन आदेशों के अनुसार मतदान क्षेत्र में किसी भी होटल, भोजनालय, सराय, दुकान या अन्य निजी अथवा सार्वजनिक स्थान पर मादक पादर्थ एवं मदिरा की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
इन आदेशों के अनुसार मतदान क्षेत्र में उपरोक्त निर्धारित समयावधि तथा मतगणना के दिवस पर नतीजे आने तक ड्राई डे घोषित किया गया है।
इन आदेशों के अनुसार ज़िला सोलन के उप चुनाव वाले संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शस्त्र लाइसेंस धारकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा मतगणना समाप्त होने तक लागू रहेंगे। उपरोक्त प्रतिबंध की अवहेलना करने पर दोषी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आपराधिक दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और निष्पक्ष एवं स्वतंत्र उप चुनाव के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। सेना, अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस एवं गृहरक्षा तथा केन्द्रीय पुलिस बलों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
आदेशों की अवहेलना पर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

Leave a Reply

Copyright © All rights reserved. Newsphere द्धारा AF themes.

Discover more from जन किरण

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading