शिमला के टाउन हॉल में फूड कोर्ट चलाने पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला के माल रोड पर स्थित ऐतिहासिक इमारत टाउन हॉल में चलाई जाने वाले फूड कोर्ट के जरिए व्यवसायीकरण पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने बुधवार को अंतरिम आदेश पारित करते हुए टाउन हॉल में फूड कोर्ट के संचालन पर रोक के अंतरिम आदेश पारित किए। इस मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।