मार्च 11, 2026

मैनुअल स्केवैंजर्स अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित समिति की प्रथम बैठक आयोजित

मैनुअल स्केवैंजर्स अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की प्रथम बैठक आज अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
अजय यादव ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान देश वासियों को बराबरी के अधिकार प्रदान करता है। जन-जन का सम्मान बनाए रखने के उद्देश्य से हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 पारित किया गया।

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के लिए स्वच्छता के दृष्टिगत सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध करवाना आवश्यक है ताकि उनका जीवन सुरक्षित रह सके।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सोलन ज़िला में अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया है। ज़िला में कोई भी मैनुअल स्केवेंजर नहीं पाया गया है। उन्होंने कहा कि सोलन ज़िला में इस अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण पालन किया जा रहा है।
अजय यादव ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोलन ज़िला में कोई भी शौचालय अस्वच्छ न रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि मलनालियों व मलाशयों की साफ-सफाई के कार्य के समय मशीनों का उपयोग किया जाना सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर निगम सोलन, सभी नगर परिषद, नगर पंचायत, छावनी बोर्ड यह सुनिश्चित बनाए कि इस अधिनियम में निहित नियमों का पूर्ण पालन हो।
अजय यादव ने मैनुअल स्केवैंजर्स अधिनियम-2013 के तहत उप मण्डल स्तरीय समिति के गठन के निर्देश भी दिए।
ज़िला कल्याण अधिकारी सोलन गिरधारी लाल शर्मा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक सोलन अनिल धोल्टा, ज़िला न्यायवादी एम.के. शर्मा, ज़िला पंचायत अधिकारी जोगिन्द्र प्रकाश राणा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निगम के ज़िला प्रबन्धक प्रेम सुल्तानपुरी, गैर सरकारी सदस्य विशाखा, विक्रम मट्टु, बादल नाहर सहित अन्य अधिकारी तथा सरकारी उपस्थित थे।

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