मार्च 15, 2026

प्रथम जनवरी, 2023 से एन.एफ.एस.ए. (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) उपभोक्ताओं को मिलेगा मुफ्त गंदम/आटा व चावल

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने आज बताया कि केन्द्र सरकार ने एन.एफ.एस.ए.(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) उपभोक्ताओं को प्रथम जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक एन.एफ.एस.ए. के तहत मिलने वाला राशन मुफ्त उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रदेश में एन.एफ.एस.ए. उपभोक्ताओं को गंदम 2 रुपये प्रति किलो, फोर्टिफाईड आटा 3.20 रुपये प्रति किलो तथा चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता था। अब केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुसार प्रदेश में एन.एफ.एस.ए. उपभोक्ताओं को गंदम/आटा तथा चावल निःशुल्क वितरित किए जाएंगे तथा उपभोक्ताओं को गंदम को आटे में परिवर्तित करने में लगने वाली राशि 1.20 रुपये प्रति किलो की दर से वहन करनी होगी।
उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में सभी उचित मूल्य दुकानधारकों को जिला नियंत्रक के माध्यम से आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वह प्रथम जनवरी, 2023 से उचित मूल्य दुकानधारक से एन.एफ.एस.ए. के तहत मुफ्त प्रदान किए जाने वाले खाद्यान्न प्राप्त करें। इस सम्बन्ध किसी भी शिकायत के लिए विभाग के टोल फ्री नम्बर-1967 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 5155 उचित मूल्य की दुकानें और 121 गोदाम हैं। प्रदेश में कुल 1962932 कार्ड धारक हैं जिसमें से 752849 एन.एफ.एस.ए. के तहत हैं। प्रदेश में 3040402 व्यक्ति एन.एफ.एस.ए. के लाभार्थी हैं।

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