मार्च 14, 2026

कूरियर मोड के जरिए आभूषण के ई-कॉमर्स निर्यात के लिए सरल नियामकीय रूपरेखा

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के रूप में 30.06.2022 को कूरियर मोड के जरिए आभूषण के ई-कॉमर्स निर्यात के लिए एक सरल नियामकीय रूपरेखा जारी की है।

एसओपी में इलेक्ट्रॉनिक घोषणाओं के आधार पर अंतरराष्ट्रीय कूरियर टर्मिनलों के जरिए इस तरह के निर्यात के लिए संचालन, आवाजाही और प्रक्रियात्मक पहलुओं का विवरण दिया गया है।

इस फ्रेमवर्क या रूपरेखा में सीमा शुल्क विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में एकरूपता होने की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है जिससे व्यापार में निश्चितता आती है। इसके साथ ही इसमें कुछ विशेष मामलों में एक निर्धारित सीमा तक अस्वीकृत आभूषण के पुन: आयात के लिए ई-कॉमर्स व्‍यवस्‍था की एक अनूठी आवश्यकता को भी पूरा किया गया है।

उल्‍लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट भाषण में सरल रूपरेखा के कार्यान्वयन की घोषणा की थी। इसके बाद सीबीआईसी ने एसओपी को अंतिम रूप देने से पहले समस्‍त हितधारकों जैसे कि उद्योग संघों, व्यापार जगत के सदस्यों, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों, अधिकृत कूरियर और सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाओं के साथ व्यापक परामर्श किया। इसे अपनाने के लिए एक माह का समय दिया गया है। पहला चरण बेंगलुरू, दिल्ली और मुंबई के जरिए निर्यात के साथ शुरू हो रहा है।

एसओपी और अधिसूचना को देखने के लिए CBIC Circular No 09/2022-Customs dated 30.06.2022 पर क्लिक करें।

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