मार्च 10, 2026

5 जनवरी 2025 तक दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रहेंगे

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज बताया कि राज्य में नववर्ष के उत्सव और पर्यटकों के भारी तादाद में आगमन के दृष्टिगत सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 23 दिसम्बर, 2024 से 5 जनवरी, 2025 तक 24 घंटे खुले रखने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश दुकानंे एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 के तहत जनहित में लिया गया है।
इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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